गुजरात में नाबालिग के पिता ने HC से मांगी गर्भपात की इजाजत, तो जज ने वकील से कहा, 'आप एक बार मनु स्मृति पढ़िए
गुजरात में रेप पीड़िता के गर्भपात केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की. इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा कि पुराने समय में तो छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और 17 साल की उम्र तक तो वो मां भी बन जाती थी. कोर्ट ने इस दौरान मनु स्मृति का भी जिक्र किया. बता दें कि एक पिता ने अपनी रेप पीड़िता बेटी का गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी.दरअसल गुजरात के इस मामले में पिता को अपनी रेप पीड़िता बेटी के प्रेगनेंट होने की जानकारी 7 महीने बाद लगी. इसके बाद पिता ने हाई कोर्ट में गर्भपात कराने के लिए याचिका दाखिल की. इसमें पीड़िता के पिता ने उसकी उम्र को आधार बनाते हुए भ्रूण के मेडिकल टर्मिनेशन कराने का आदेश देने की अपील की.
नाबालिग रोप पीड़िता के गर्भपात की अपील
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में नाबालिग लड़की के पिता के वकील सीनियर एडवोकेट सिकंदर सैयद ने अपनी दलील में कम उम्र का हवाला देते हुए गर्भपात की अपील की. वहीं इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जे. दवे ने कहा कि कम उम्र में मां बनना तो पुराने समय में सामान्य घटना थी.
आप एक बार मनुस्मृति पढ़ें
उन्होंने कहा कि उस दौर में लड़कियों की शादी तो मात्र 14-15 साल की छोटी सी उम्र में कर दी जाती थी. इसकी वजह से 17 साल की उम्र तक तो वो एक बच्चे की मां भी बन जाती थीं. इस दौरान जस्टिस समीर जे. दवे ने एडवोकेट सिकंदर सैयद से कहा कि इस बात की जानकारी के लिए आप एक बार मनुस्मृति पढ़ें.
गर्भपात कराने की इजाजत नहीं देगी कोर्ट
वहीं रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के पिता के वकील ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों के अनुमान के मुताबिक डिलीवरी की डेट 18 अगस्त हो सकती है. उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए. हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर मां और बच्चा दोनों मेडिकल जांच में स्वस्थ पाए जाते हैं तो वह गर्भपात कराने की इजाजत नहीं देगी.
मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राजकोट सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि वह तत्काल डॉक्टरों के एक पैनल से लड़की की जांच कराएं. कोर्ट ने मेडिकल जांच के बाद अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. इस दौरान कोर्ट ने नाबालिग और उसके पिता से कहा कि गर्भपात का फैसला मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस केस की अगली सुनवाई 15 जून को होगी.
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