अगर आपको भी पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आज उसे दूर कर लें. पैन कार्ड वह डॉक्यूमेंट है जो एक बार बन जाने के बाद जीवन भर वैध रहता है. यह लाइफटाइम वैलिड रहता है.पैन कार्ड को रिन्यू कराने की कभी जरूरत नहीं होती. व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है. पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जाती है. स्कैमर्स इसे गुमराह करने के मकसद से फैलाते हैं. उनका मकसद लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाना होता है. इसलिए अगर अगली बार भी आपको कोई कॉल या मैसेज कर पैन कार्ड रिन्यू कराने को कहें तो उसके झांसे में न आएं.
नहीं बदला जा सकता पैन नंबर
पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फान्यूमेरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है. कार्ड में यह कैपिटल में दर्ज होते हैं. इनके अलावा पैन कार्ड में यूजर के हस्ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है. पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है. पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारियों को पैन कार्ड होल्डर अपडेट कर सकता है.
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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