सरकार का बड़ा एक्शन, मनी लांड्रिंग केस में पेटीएम पेमेंट्स पर लगा इतने करोड़ का जुर्माना
हाईलाइट्सफाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियम तो़ड़ने पर की
बिजनेस नेटवर्क पर लगाया गया ऑनलाइन गैम्बलिंग का आरोप
एफआईयू ने कानून प्रवर्तक एजेंसियों से जानकारी के बाद शुरू की अपनी जांच
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। एफआईयू-आईएनडी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई की समीक्षा करने के बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
एफआईयू-आईएनडी ने आज शुक्रवार को जारी किए गए अपने बयान में बताया कि उसने कानून प्रवर्तक एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू की है। पेटीएम इनकी कुछ संस्थाएं और बिजनेस नेटवर्क ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित अवैध गतिविधियों में लगे पाए गए हैं।
इन अवैध गतिविधियों से एकत्र किए गए फंड्स को कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए भेजा था। इस तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का उल्लंघन किया गया। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि यह जुर्माना जिस बिजनेस सेगमेंट पर लगाया गया है, वह दो साल पहले ही बंद कर दिया गया था।
इस बीच पेटीएम की पैरेंट कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने पर सहमति कायम की है। पीपीबीएल के खिलाफ नियामक कार्रवाई के बीच आपसी निर्भरता कम करने के लिए समूह से जुड़ी विभिन्न इंटिटी के साथ इंटर-कंपनी एग्रीमेंट को खत्म करने का निर्णय लिया गया हैं।
इसके अलावा शेयरहोल्डिंग एग्रीमेंट को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने आज 1 मार्च को एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
शुक्रवार 16 फरवरी को आरबीआई ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।
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