OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के नुकसान संबंधी चेतावनी नही दिखाने पर होगी कारवाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया आदेश...

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OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के नुकसान संबंधी चेतावनी नही दिखाने पर होगी कारवाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया आदेश...

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को OTT प्लेटफॉर्म के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी है. मंत्रालय की अधिसूचना में पब्लिशर्स के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियम निर्धारित किए गए हैं और नए नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. OTT प्लेटफार्मों को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों को दिखाना अनिवार्य होगा. ये ठीक उसी तरह से होगा जैसा कि हम सिनेमाघरों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं.

दरअसल, ओटीटी प्लेटफार्मों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. यह लोगों के मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव भी छोड़ रहा है. इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज को नाबालिग भी देखते हैं. ऐसे में तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनी जारी जरूरी था. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय इस तरह की चेतावनी को लेकर विचार रहा था. अब इस पर निर्णय लिया गया है.

एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को खत्म कर तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (COTPA) लागू किया है. नए नियमों का पालन ना करने पर पहले स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पब्लिशर्स को मौका देते हुए नोटिस जारी किया जाएगा.

नए नियमों के अनुसार, "ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट" का मतलब समाचार और करंट अफेयर्स के अलावा ऑडियो-विजुअल कंटेंट का कोई भी क्यूरेटेड कैटलॉग है, जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक द्वारा स्वामित्व, लाइसेंस या अनुबंधित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है. इसमें फिल्में, ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक, वेब सीरीज, पॉडकास्ट और ऐसी अन्य सामग्री शामिल है.

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