ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार, जानें इतिहास

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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार, जानें इतिहास


ज्ञानवापी केस में बुधवार को बड़ा फैसला आया. हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया. वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी.

ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है, जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे.

जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए. याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाना के साफ-सफाई करवाएंगे. वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी ब्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे.

वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी की बहस पहले ही सुन ली थी. आज दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी, सबसे पहले उन्होंने फैसला सुनाया कि 1993 तक जो पूजा हो रही थी ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना कि उसमें पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था, उस अधिकार को उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया है.

कोर्ट ने सोमनाथ व्यास के परिवार को दिया पूजा का अधिकार

वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वह पूजा का अधिकार सोमनाथ व्यास के परिवार को देते हैं. सोमनाथ के नाती शैलेंद्र पाठक ने इस मामले में अपील की थी और इसी पर फैसला सुना दिया गया है यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है. व्यास जी का जो परिवार है, वह 1551 से सेवाएं दे रहा था.

1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद वहां की राज्य सरकार ने मौखिक आदेश एक जारी करते हुए व्यास जी के दक्षिणी तहखाने पर रोक लगा दी थी. हाल ही में उन्होंने जो याचिका दाखिल की उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की मांग की थी.

अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा हाईकोर्ट जाएंगे

अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वकील ने कहा कि हमने इसका विरोध किया था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, यह मामला तो सुना ही नहीं जा सकता है. फैसले की कॉपी पढ़ाने के बाद वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे.

1993 में तहखाना में पूजा को बंद कर दिया गया था

ज्ञानवापी मस्ज़िद में एक तहखाना है, जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे. दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया. बाद में इसकी बेरिकेटिंग भी कर दी गई. व्यास जी यानी सोमनाथ व्यास ने अपने 2 साथियों रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय के साथ मिलकर ज्ञानवापी परिसर में रकबा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारी संबंधी याचिका डाली थी.

इस याचिका में अर्जी नंबर 9130, 31,32 को आदि विशेश्वर की संपत्ति बताई गई थी. 1993 से तहखाना बंद रहा और कस्टोडियन के तौर पर वाराणसी के ज़िलाधिकारी के पास तहखाने की चाभी रखी रही. साल 2016 में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेन्द्र पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डालकर अपनी संपत्ति वापस मांगी थी.

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