पीड़ित शेख सफीउल्लाह की विवाहिता पुत्री यासमीन तारा ने बुधवार को थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उसने कहा है कि उसकी शादी गांव के ही शेख जलाउद्दीन के पुत्र ताहिर हुसैन से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में एक बुलेट बाइक व व्यवसाय करने के लिए 4 लाख रुपया डिमांड करने लगे। नहीं देने पर पड़तादित करने लगे। इसी बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जिसके बाद ससुराल वाले दुधमुहे बच्ची के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया।
मामले में पति ताहिर हुसैन, भैसुर शेख जाकिर, साहिद हुसैन, शेख साबिर, सबीना खातून, शमा परवीन, रौशन तारा, वसी अख्तर, गुफराना खातून व शाहिद अली को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि मामले में अनुसंधान की जा रही है।