साथ ही केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ये फैसला सुनाया है.
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान है. वहीं, इससे पहले सीएम केजरीवाल के जमानत मिलना यह पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है.जमानत के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे. बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री लोकसभा में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते है. क्योंकि केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, ऐसे में उनका चुनाव प्रचार में उतरना निश्चित ही न सिर्फ पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, बल्कि दिल्ली की चुनावी फिजाओं में भी बदलाव नजर आएगा.
बता दें कि शराब नीति मामला में ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है. बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सीएम केजरीवाल के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, साथ ही धरना गे रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे. वहीं, आज जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक जमानत दे रहे हैं. वहीं, सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक के लिए जमानत दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 जून तक ही. 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई. केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे.
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