आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, जन्म तिथि के लिए प्रूफ के तौर पर 'आधार की मान्यता खत्म
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 16 जनवरी को घोषणा कर बताया कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा. भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की. यूआईडीएआई के निर्देश (2023 का परिपत्र संख्या 08) के अनुसार, आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था. जबकि आधार को आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी. यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापित करता है लेकिन यह सही जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है.
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