बिना अनुमति कॉल रिकॉर्ड करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हो सकती है इतने साल की जेल और इतना जुर्माना

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बिना अनुमति कॉल रिकॉर्ड करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हो सकती है इतने साल की जेल और इतना जुर्माना

भारत में कई लोग फोन कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। कई लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं कोई उनकी कॉल चोरी-छिपे रिकॉर्ड न कर ले. कई लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं दिया जाता है।

खैर, अगर आप भी किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आप बिना किसी की इजाजत के फोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है।

कॉल रिकॉर्डिंग पर हाईकोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि
किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके मोबाइल फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय एक महिला द्वारा चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एक पारिवारिक अदालत के आदेश ने 2019 से लंबित रखरखाव मामले में उसके पति के आवेदन को अनुमति दी। एचसी ने पाया कि पति ने अपनी पत्नी की जानकारी के बिना उसकी फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसके निजता के अधिकार के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान।

कानून क्या कहता है?
अगर आप किसी की अनुमति के बिना उसकी मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके खिलाफ आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस आईटी अधिनियम के तहत, किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी, दस्तावेज आदि को उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से सार्वजनिक करना धारा 72 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है। भारतीय संविधान. अगर आप दोषी पाए गए तो आपको दो साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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