बिहार कैबिनेट की बैठक में नौ एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार उनके आश्रितों को दो लाख रुपये का सहयोग करेगी. पहले सरकार की ओर से एक लाख रुपये की मदद दी जाती थी. वहीं विकलांग होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले की जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विस्तृत रूप से दी.
बिहार सरकार ने 2018-19 में 121 प्रवासी मजदूर के आश्रितों को एक लाख रुपये की सहयोग राशि दी थी. 2019-20 में 99 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को मदद दी गई थी. वहीं 2020-21 में 98 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को लाभ मिला था. इसके अलावा 2021-22 में 74 और 2022-23 में 126 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को सरकार के तरफ से मदद की गई थी.
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