बिहार उद्यमी योजना के लिए इस तारीख से करें अप्लाई, सरकार देगी 10 लाख, जानें प्रक्रिया

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बिहार उद्यमी योजना के लिए इस तारीख से करें अप्लाई, सरकार देगी 10 लाख, जानें प्रक्रिया

Bihar News: विभाग की तरफ से विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पांडरिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024- 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे. आवेदन पोर्टल एक से 31 जुलाई 2024 तक खुला रहेगा. इच्छुक व्यक्ति इस बीच आवेदन कर सकते हैं हालांकि जो लोग आवेदन करने वाले हैं उन्हें आवेदन करने की पहले जरूरी कागजात तैयार करने होंगे.

पटना. बिहार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल बिहार में उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 की घोषणा कर दी है. विभाग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन मिलना शुरू हो जाएगा. आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा और 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी.

विभाग की तरफ से विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पांडरिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024- 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे. आवेदन पोर्टल एक से 31 जुलाई 2024 तक खुला रहेगा. इच्छुक व्यक्ति इस बीच आवेदन कर सकते हैं हालांकि जो लोग आवेदन करने वाले हैं उन्हें आवेदन करने की पहले जरूरी कागजात तैयार करने होंगे.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन किया जाता है. इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता है इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है. इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फ़ीसदी ब्याज रहित ऋण होता है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अब तक 38000 युवाओं महिलाओं अल्पसंख्यकों को उद्यम लगाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से राशि दी जा चुकी है।

अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया जुलाई में ही शुरू कर दी गई है. उद्यमी योजना 2023-24 की प्रक्रिया 2023 सितंबर माह से शुरू होकर दिसंबर तक चली थी. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदनकर्ता का बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. यह राशि किसी भी तरह का उद्यम शुरू करने के पहले दी जाती है. आवेदक को ऋण मिलने के बाद आसान किस्तों में देना होता है. हालांकि सरकार इसमें 50% अनुदान भी दे रही है जिसे वापस भी करना होता है. हालांकि सरकार इसमें 50% अनुदान भी दे रही है।

योजना का नाम: Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
संबंधित विभाग उद्योग विभाग बिहार सरकार  
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार नागरिक  
उद्देश्य राज्य में उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लोन राशि 10 लाख रुपए  
श्रेणी राज्य सरकारी योजना  
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट 


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