इस राज्य के 24000 शिक्षकों को बड़ा झटका, कोर्ट ने खत्म की नौकरियां, बताई बड़ी वजह

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इस राज्य के 24000 शिक्षकों को बड़ा झटका, कोर्ट ने खत्म की नौकरियां, बताई बड़ी वजह

हाइलाइट्स :

नौकरी के बदले लाखों रुपए रिश्वत लेने का आरोप।

CBI और ED कर रही है शिक्षक भर्ती मामले में घोटाले की जांच।

पश्चिम बंगाल।
कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने 2016 SSC भर्ती के पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षकों की भर्ती को अमान्य घोषित कर दिया। इससे 24 हजार प्रभावित होंगे। 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियों जिनमें अनियमितताएं पाई गई थी उन्हें भी शून्य घोषित कर दिया है। इस मामले में एक अपवाद है। हाई कोर्ट ने सोमा दास की नौकरी को सुरक्षित रखा है क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित हैं। इस मामले में नौकरी के बदले लाखों रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। 

साल 2016 में इन शिक्षकों की भर्ती की गई थी। भर्ती में हुए घोटाले और रिश्वतखोरी की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी कर रही है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई टीएमसी नेता सलाखों के पीछे हैं। कलकत्ता है कोर्ट ने इस मामले में जाँच के लिए सीबीआई और ईडी को आदेश दिए थे।

शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थियों ने लगाए थे आरोप :

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे। शिकायतें मिली थी कि, बिना मैरिट लिस्ट में नाम आए लोगों को नौकरियां दी गई, ऐसे लोगों का चयन किया गया जिनके परीक्षा में कम नंबर आए थे। इसके अलावा आरोप यह भी लगाए गए थे कि, बिना टीईटी परीक्षा पास किए अभ्यर्थियों का चयन भी स्कूल शिक्षक के रूप में किया गया।

हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24 हजार नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दीं। जस्टिस देबांशु बसाक की खंडपीठ ने 23 हजार 757 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।

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