सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी. कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. कोर्ट ने कहा था कि आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं?
मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर की गई याचिकाओं के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है।
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह का प्रतिनिधित्व वकील तसनीम अहमदी, महमूद प्राचा और आरएचए सिकंदर ने किया. सुप्रीम कोर्ट मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों की भी सुनवाई कर रहा है. इससे पहले कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित कर दिया गया था. मस्जिद ईदगाह ने 26 मई के आदेश को चुनौती दी थी.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया. लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. अग्निहोत्री ने अपने कानूनी मुकदमे में कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी.
मथुरा अदालत में दायर मुकदमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी.
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