Sonipat: सोनीपत में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म मामलें में, स्कूल कर्मचारी को हुई उम्रकैद की सजा...

Digital media News
By -
3 minute read
0

Sonipat: सोनीपत में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म मामलें में, स्कूल कर्मचारी को हुई उम्रकैद की सजा...

 सोनीपत, न्यायालय ने अश्लील पिक्चर दिखाकर छात्र से कुकर्म के दोषी को सजा सुना दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने स्कूल में छात्र के साथ कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित स्कूलकर्मी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए गए हैं।

2021 में पिता ने दी थी शिकायत

वहीं जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 41 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। छात्र के पिता ने 17 नवंबर 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका 14 वर्षीय बेटा खरखौदा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था और हास्टल में रहता था। उनके बेटे ने दो महीने पहले ही स्कूल से निकालने की जिद की थी। उनके बेटे ने स्कूल छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया था।

बेटे के साथ करता था गलत हरकत

उन्होंने बेटे के कहने पर स्कूल से उसका दाखिला रद्द करा दिया था। उसे दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर के मोबाइल पर कुछ रिकार्डिंग मिली थी। जब उन्होंने रिकार्डिंग सुनी तो वह दंग रह गए। उन्होंने सुना कि उक्त नामचीन स्कूल का एक कर्मी पीटर गैटली उनके बेटे के संग अश्लील बात कर रहा था। वह उनके बेटे को कमरे पर चलने का दबाव बना रहा था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पीटर गैटली दाखिला लेने के बाद से ही उसके साथ गलत हरकत करता था।

वह उसे अपने कमरे पर बुलाकर अश्लील काम करने को बोलता था। वह उसे मोबाइल में गंदी फिल्म दिखाता था। जब वह इसका विरोध करता तो आरोपित पीटने व जान से मारने की धमकी देता था। उसने बताया था कि स्कूल भी पीटर की हरकतों से तंग आकर छोड़ा था। उनके बेटे ने बताया कि पीटर छोटे बच्चों से गलत काम करता था। पीटर की रिकार्डिंग के अलावा उसकी व्हाट्सएप काल भी उनके मोबाइल पर आई थीं। उन्होंने स्कूल में शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

शिकायत के बाद आरोपित की हुई थी गिरफ्तारी

बाद में स्कूल ने बताया था कि उन्होंने आरोपित कर्मचारी को निकाल दिया है। वहीं वह थाने में गए तो वहां भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसपी को शिकायत दी थी, जिस पर खरखौदा थाना में जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में आरोपित पीटर गैटली को 20 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। वह मूलरूप से चंडीगढ़ रोड अंबाला का रहने वाला था और खरखौदा के स्कूल में ही रहता था।

पुलिस ने किशोर का मेडिकल कराने के बाद मामले में पाक्सो एक्ट व कुकर्म की धारा 377 जोड़ी थी। पुलिस ने मामले में आरोपित का ब्लड सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट भी कराया था। इस मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सोमवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।                                source: digital media

Tags:

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)