18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, इस राज्य में नियम लागू

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18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, इस राज्य में नियम लागू

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब प्रदेश में एक जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चार पहिया वाहन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगी.

इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा होगा. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. सुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है.

गौर हो कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राएं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन दौड़ाते अक्सर नजर आते हैं. ऐसे में आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं. बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी. आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ छह जून को बैठक की थी।
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