एडवांस पैसा निकालने की सुविधा बंद!
कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड-19 एडवांस मनी (COVID-19 Advance Fund) निकालने की सुविधा दी थी. इसके तहत कोई भी EPFO मेम्बर्स पैसों की जरूरत होने पर कोविड एडवांस के तौर पर अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता था. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, अब ये सुविधा बंद कर दी गई है. हालांकि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस प्रॉविजन को डिसएबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अकाउंट होल्डर्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सके.
अकाउंट फ्रीज को लेकर भी नियम
कोविड-19 एडवांस फंड (EPFO Covid Advance Fund Withdrawal) के साथ ही EPFO ने एक और नया नियम पेश किया है. संगठन ने फ्रीज और डी-फ्रीज अकाउंट करने के लिए SOP जारी किया है. इसके तहत फ्रीज अकाउंट को वेरीफाई के लिए 30 दिनों तक समय सीमा कर दी गई है. हालांकि इस डेडलाइन को 14 दिन और बढ़ाए जाने की भी छूट है. ऐसे में आपको इस अवधि के दौरान फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए अकाउंट को वेरिफाई करना अनिवार्य होगा.
रोका जा सकेगा फ्रॉड!
अकाउंट के फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए जारी हुए SOP से फ्रॉड को रोका जा सकेगा. एसओपी डॉक्युमेंट में कहा गया है कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अकाउंट में पैसों की सेफ रखना आवश्यक है. ऐसे में वेरिफिकेशन से अकाउंट से सिर्फ वही व्यक्ति पैसा निकाल सकेगा, जिसका अकाउंट है.
वेरिफिकेशन के लिए ये जरूरी
EPFO ने कहा कि संदिग्ध अकाउंट के ट्रांजेक्शन की पहचान के लिए MID या यूएएन और प्रतिष्ठानों के वेरिफिकेशन जरूरी है. गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि, PF, पेंशन और बीमा योजना चलाता है और इस संगठन से देशभर के कुल 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं.
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